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केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अभी राहत नहीं, ईडी को नोटिस जारी कर जवाब माँगा

 15 Apr 2024

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तुरंत कोई राहत देने से साफ़ मना कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने  सोमवार को केजरीवाल की गिरफ़्तारी को वैध बताने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद ईडी(प्रवर्तन निदेशालय) को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब माँगा है। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। दूसरी तरफ़ राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है।



सुप्रीम कोर्ट का तुरंत राहत देने से इनकार

इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ़ से पैरवी कर रहे वक़ील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनावों में प्रचार न कर पायें, इसलिए उन्हें जेल में बंद किया गया है।उन्होंने कहा, ‘मैं आपके सामने कुछ चौंकाने वाले आँकड़े रखना चाहता हूँ,'  इसपर कोर्ट ने कहा, 'पहले हमें नोटिस जारी करने दीजिये।'

सिंघवी ने कोर्ट से अगली सुनवाई की तारीख़ को जल्द ही रखने की मांग करते हुए शुक्रवार का दिन निर्धारित करने की माँग की। जिसपर कोर्ट ने कहा कि हम मामले की सुनवाई को जल्द ही करेंगे लेकिन आपके हिसाब से नहीं, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 29 अप्रैल के लिए निर्धारित कर दी है।


केजरीवाल को हाईकोर्ट से मिल चुकी है निराशा

दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ दायर अरविंद केजरीवाल की याचिका को  9 अप्रैल को ख़ारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ईडी द्वारा बार-बार बुलाये जाने के बाद भी वे ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए, इसलिए ईडी ने उन्हें गिरफ़्तार किया।

कोर्ट ने यह भी कहा था कि केजरीवाल के ख़िलाफ ईडी ने पर्याप्त सबूत पेश किये हैं, गवाहों के बयानों के आधार पर यह स्पष्ट हैं कि कथित शराब घोटाले में शामिल रुपयों का गोवा के चुनावों में उपयोग किया गया था। कोर्ट ने  केजरीवाल के इस आरोप को भी ठीक नहीं माना कि उनके ख़िलाफ़ राजनीतिक साज़िश हुई। कोर्ट ने कहा था कि ईडी द्वारा की गयी प्रत्येक कार्रवाई क़ानून के हिसाब से है।


राउज एवेन्यू कोर्ट से भी राहत नहीं

अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। कोर्ट अब केजरीवाल के मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को करेगा। जब तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना पड़ेगा। ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ़्तार किया था और उन्हें 22 मार्च को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया था जिसे  बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था।  1 अप्रैल को हुई सुनवाई के बाद  कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए  न्यायिक हिरासत में भेज दिया था ।